दिल्ली उच्च न्यायालय ने वाईएस जगन रेड्डी के मानहानि मुकदमे में मीडिया घरानों को समन जारी
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने वाईएस जगन रेड्डी के मानहानि मुकदमे में मीडिया घरानों को समन जारी

Delhi High Court issues summons to media houses

Delhi High Court issues summons to media houses

( अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी )

नई दिल्ली, 9 दिसंबर: Delhi High Court issues summons to media houses: दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी द्वारा दायर मानहानि मुकदमे में समन जारी किया है, जिसमें कुछ मीडिया घरानों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा, अनिवार्य निषेधाज्ञा और 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई है।

यह मामला संयुक्त राज्य अमेरिका में अडानी समूह से जुड़ी अभियोग कार्यवाही से उन्हें जोड़ने वाले मानहानिकारक लेखों से संबंधित है।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दयान कृष्णन, अधिवक्ता श्री अमित अग्रवाल, श्री साहिल रवीन और श्री राहुल कुकरेजा ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी का प्रतिनिधित्व किया।

उन्होंने तर्क दिया कि लेख निराधार और मानहानिकारक थे, क्योंकि प्रकाशनों में संदर्भित अमेरिकी अभियोग में उनका नाम नहीं था, न ही अभियोग की कोई सूचना प्राप्त हुई थी।

 न्यायालय ने मुख्य मुकदमे में सम्मन जारी किया, लेखों को हटाने के लिए अंतरिम आवेदन पर नोटिस जारी किया, तथा प्रतिवादियों को चेतावनी दी कि आगे प्रकाशन करने पर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। अगली सुनवाई 16 दिसंबर, 2024 को निर्धारित की गई।